नयी दिल्ली: 12 फरवरी (ए) दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए मामले में निचली अदालत की कार्यवाही में देरी कराने का प्रयास किया और कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई ‘मुफ्त पास’ नहीं है।
