नयी दिल्ली: सात नवंबर (ए) देश भर में सीमा शुल्क प्रवर्तन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों को आयात के लिए पहले से सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी प्राप्त वस्तुओं पर शुल्क की वसूली की मांग करने का अधिकार है।
