नयी दिल्ली: 19 मई (ए)।) दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्यालयों और अन्य स्थानों में बम की झूठी धमकियों के लिए डार्क वेब और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के इस्तेमाल पर निर्देश जारी करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका में मामला बंद कर दिया, जिसमें विद्यालयों में बम की धमकी जैसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र तैयार करने में उनकी ओर से विफलता का आरोप लगाया गया था।