प्रयागराज, 11 मार्च (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अधिनियम के मूल कानून को अद्यतन प्रकाशित नहीं कर अदालत और बार के सदस्यों को भ्रमित करने के लिए बृहस्पतिवार को यूनिवर्सल पब्लिशर लेक्सिस-नेक्सिस को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।