नयी दिल्ली, 17 नवंबर (ए) दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को झटका देते हुए बृहस्पतिवार को उन्हें और दो अन्य को धन शोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह प्रथम दृष्टया ‘अपराध से प्राप्त धन’ को छिपाने में शामिल थे।.
विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने दो सह-आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन के संदर्भ में कहा कि उन्होंने अपराध से अर्जित धन को छिपाने में ‘जानते बूझते’ हुए जैन की मदद की थी और ‘‘प्रथम दृष्टया धन शोधन के दोषी’’ थे।.