केरल विस्फोट: अदालत ने आरोपी को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय
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कोच्चि, 31 अक्टूबर (ए) केरल की एक अदालत ने ईसाइयों की धार्मिक सभा में किए गए विस्फोटों के मामले में गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन विस्फोटों में तीन लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।.

सत्र अदालत के न्यायाधीश हनी एम वर्गीज ने आरोपी डोमिनिक मार्टिन को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।.अदालत ने आरोपी को कई बार कहा कि वह कानूनी सहायता ले, लेकिन उसने इससे इनकार किया और कहा कि वह अपने मामले की पैरवी खुद करेगा।

पुलिस ने अदालत को बताया कि वह बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिनाख्त परेड के लिए एक आवेदन दायर करेगी और उसके बाद मार्टिन की हिरासत की मांग करेगी।

पुलिस के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आज आरोपी को सुबूत इकट्ठा करने के लिए यहां अथानी स्थित उसके घर ले जाया गया।

अधिकारी ने यह भी कहा कि आरोपी ने 17 साल तक विदेश में काम किया है, उसकी नौकरी उच्च वेतन वाली थी और वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है।

आरोपी को यहां के पास में कक्कानाड जिला जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।

पुलिस ने सोमवार को औपचारिक रूप से मार्टिन की गिरफ्तारी दर्ज की थी। उसने रविवार सुबह विस्फोटों के कुछ घंटों बाद आत्मसमर्पण कर दिया था।

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) तथा विस्फोटक कानून की धारा तीन के साथ-साथ अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ये विस्फोट कोच्चि के पास कलमश्शेरी में एक ‘कन्वेंशन सेंटर’ में किए गए थे जहां रविवार को ‘यहोवा के साक्षी’ के लिए एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। ‘यहोवा के साक्षी’ एक ईसाई धार्मिक संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति 19 वीं शताब्दी में अमेरिका में हुई थी।

विस्फोट के कुछ घंटों बाद ‘यहोवा के साक्षी’ से अलग होने का दावा करने वाले मार्टिन ने राज्य के त्रिशूर जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि उसने कई विस्फोटों को अंजाम दिया।

आत्मसमर्पण करने से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने विस्फोटों को अंजाम देने के कारण बताए।

मामले की जांच के लिए एडीजीपी अजित कुमार की अध्यक्षता में केरल पुलिस की 21 सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है