नयी दिल्ली, दो नवंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बॉण्ड योजना को सत्ता के केंद्रों और दानदाताओं के बीच ‘प्रतिकर’ का एक जरिया नहीं बनना चाहिए। न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में नकदी का प्रभाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।.
