जहांगीरपुरी पर न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे : एनडीएमसी महापौर

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (ए) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि नगर निगम उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेगा और हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चलाएगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य इलाकों में अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे।

महापौर की यह टिप्पणी तब आयी है जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखने के बृहस्पतिवार को निर्देश दिए।

उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भाजपा शासित एनडीएमसी ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बुधवार को इलाके में एक मस्जिद के पास कई पक्के और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से तोड़ दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ जमीयत की याचिका का संज्ञान लेने के बाद अभियान को रोकने के लिए बुधवार को दो बार हस्तक्षेप किया था।

सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और जहांगीरपुरी में और कार्रवाई नहीं होगी।’’

बहरहाल, उन्होंने कहा कि उसके अधिकारी क्षेत्र के तहत आने वाले अन्य इलाकों में अतिक्रमण रोधी अभियान जारी रहेंगे।

सिंह ने कहा, ‘‘मैं भी यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नगर निगम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। हम अवैध अतिक्रमण की पहचान करेंगे और उन्हें नोटिस भेजेंगे तथा उन पर कार्रवाई करेंगे।’’

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए। याचिका में दावा किया गया है कि दंगों के मुस्लिम आरोपियों की इमारतों को तोड़ा जा है।

अदालत ने कहा, “अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाए…. मामले को दो हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाए और तब तक दलीलों को पूरा किया जाए।”

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह बुधवार को की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई का गंभीर संज्ञान लेगी जो उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के महापौर को उसके आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी जारी रही थी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महापौर ने कहा, ‘‘जैसे ही हमें आदेश मिला तो अभियान रोक दिया गया’’।