दिल्ली दंगे: अदालत ने एक व्यक्ति को दंगे, आगजनी और लूट का दोषी करार दिया

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली, तीन जनवरी (ए)।दिल्ली की एक अदालत ने शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में 2020 में हुए दंगों के संबंध में बुधवार को एक व्यक्ति को आगजनी, लूट और दंगे का दोषी करार देते हुए कहा कि आरोप संदेह से परे साबित हुए।

अदालत ने एक अन्य व्यक्ति को बेईमानी करने और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का दोषी करार दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला नूर मोहम्मद उर्फ नूरा और नबी मोहम्मद के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।

नूर पर 24 फरवरी, 2020 को करावल नगर में हुए दंगों के दौरान दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था, जिसने ऑटोमोबाइल की एक दुकान और कुछ वाहनों को आग लगा दी थी। इसके अलावा भीड़ ने दूसरी दुकानों को लूट लिया था और दो दुकानदारों से उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नबी ने सबकुछ जानते हुए भी नूर से लूटा गया मोबाइल फोन खरीदा था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित हुए हैं।’