नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में व्यक्ति को 20 वर्ष की कठोर कारावास

राष्ट्रीय
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आइजोल, 27 अगस्त (ए) मिजोरम के चम्फाई की एक विशेष अदालत ने 2019 में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में 30 वर्ष के एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।.

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के विशेष न्यायाधीश एस. जोमुआनपुई राल्ते ने वानहरेलुइया को दोषी ठहराया और शनिवार को उसे सजा सुनाई।.अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।अधिकारियों ने बताया कि वानहरेलुइया ने 2019 में मिजोरम के चम्फाई शहर के एक इलाके में पांच साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी।