बेंगलुरु, 24 सितंबर (ए) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ से विधायक विनय कुलकर्णी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जिले में उनके प्रवेश पर रोक लगाने वाली जमानत की शर्तों में ढील दिए जाने का अनुरोध किया है।.
कांग्रेस नेता एवं विधायक कुलकर्णी 2016 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता योगेश गौड़ा की हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं।.कुलकर्णी ने इस साल मई में जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस समय भी उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
विधायक चुने जाने के बाद अब उन्होंने शर्तों में छूट दिए जाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील प्रसन्ना कुमार ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि कुलकर्णी मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने के गंभीर आरोपों का पहले ही सामना कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी दलील दी कि निचली अदालत ने अभी तक मुख्य गवाहों से पूछताछ नहीं की है।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कुलकर्णी को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वह इस संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत की अनुमति के बिना धारवाड़ में प्रवेश नहीं करेंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह इलाका आता है।