बाबरिया गैंग के सात सदस्यों को अदालत ने सुनायी उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद की जिला अदालत ने साल 2014 में एक घर मे हुयी डकैती की वारदात और एक लड़की की हत्या के मामले में बाबरिया गैंग के सात सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.अदालत ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.जुर्माना न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी
थाना टूंडला क्षेत्र के गांव बन्ना निवासी सुरेश चंद्र यादव ने वर्ष 2014 में मुकदमा दर्ज कराया था कि एक नंवबर 2014 की रात्रि करीब दो बजे मैं अपनी पत्नी कश्मीरी देवी, बेटे रामनरेश, प्रदीप व धर्मेंद्र, पुत्री वीना तथा घर पर आए गुरुजी स्वामी ज्ञान बाबा के साथ अपने घर के बरामदे में सो रहा था। तभी अचानक मेरे परिवारीजनों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। इसमें उनकी बेटी वीना की मौत हो गई थी जबकि बाकी सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शक के आधार पर उन्होंने गांव के ही रामनरेश पुत्र कप्तान, सतीश पुत्र रमेश, स्वामी पुत्र भत्त सिंह, जितेंद्र यादव पुत्र सौदान सिंह, कप्तान सिंह पुत्र पूरन सिंह, रामनरेश का मामा जो मैनपुरी में रहता है के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस की विवेचना में यूसुफ उर्फ कालिया उर्फ रजनी उर्फ यूनुस पुत्र श्री दूल्हे, तौकीर उर्फ चेयरमैन पुत्र श्री दूल्हे, फोविन पुत्र दूल्हे निवासीगण डमौरा थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर हाल निवासी उसेहूत बदायूं, साजिद उर्फ बिट्टू पुत्र हामिद उर्फ पुत्तन निवासी कादर चौक बदायूं, मुनीस पुत्र सैनुद्दीन निवासी डमौरा जैतपुर, डैनी पुत्र नन्हे निवासी डमौरा, शेरखान उर्फ नाजिम पुत्र हसमत निवासी डमौरा के अलावा अनीस पुत्र दूल्हे निवासी डमौरा और सोनू पुत्र मुनीस निवासी डमौरा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए।सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिक्स आजाद सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें और गवाहों के आधार पर आरोपी यूसुफ उर्फ कालिया, साजिद उर्फ बिट्टू, तौकीर उर्फ चेयरमैन, मुनीस, डैनी, शेरखान उर्फ नाजिम, फोविन को धारा 396 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अजय कुमार शर्मा एडवोकेट ने की।