याचिका खारिज होने के बाद शिवकुमार ने कहा; भागने वाला नहीं हूं, कानून के दायरे में जवाब दूंगा

राष्ट्रीय
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बेंगलुरु, 19 अक्टूबर (ए) कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें अदालत पर भरोसा है और वह आरोपों का कानून के दायरे में जवाब देंगे।.

अदालत ने मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शिवकुमार के खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।.भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह आरोपों से भागने वाले नहीं हैं और हर आरोप का जवाब देंगे।

शिवकुमार ने कहा, ‘‘मैंने अदालत में अपील दायर कर कहा था कि प्राथमिकी सही नहीं है। येदियुरप्पा (भाजपा) सरकार के दौरान, राजनीतिक मकसद से उन्होंने सीबीआई को मंजूरी दी थी। उन्होंने (सीबीआई ने) कहा है (अदालत में) कि उन्होंने 90 प्रतिशत जांच पूरी कर ली है, लेकिन अब तक मुझे मेरी संपत्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बार भी नहीं बुलाया गया है।’’

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरी और मेरी पत्नी की संपत्तियों के बारे में जांच करनी होगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में अब तक हमसे पूछताछ नहीं की है। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने 90 प्रतिशत जांच कैसे पूरी कर ली ?’’

उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे अदालत पर भरोसा है। मैं लड़ूंगा, जवाब दूंगा। वे (भाजपा और राजनीतिक विरोधी) जो भी कोशिश कर लें, मुझे भरोसा है। मैं कानून के दायरे में हूं और उसके अंदर रहकर जवाब दूंगा। भाजपा की जो भी साजिश हो, लेकिन अदालत है और मैं अपनी फेहरिस्त के साथ जवाब दूंगा।’’

न्यायमूर्ति के नटराजन ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने सीबीआई को भी जांच पूरी करने और तीन महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस घटनाक्रम के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा कि जनता दल (सेक्यूलर) के नेता एच डी कुमारस्वामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील पहले ही कह चुके हैं कि वे उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भिजवा देंगे।