सिद्धरमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 28 जुलाई को होगी सुनवाई

राष्ट्रीय
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बेंगलुरु, 21 जुलाई (ए) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा।.

इस याचिका में कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र को आधार बनाते हुए सिद्धरमैया को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया गया है।.के. एम. शंकर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में पांच ‘गारंटियों’ का वादा किया गया था, जो ‘‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के समान भ्रष्ट आचरण’’ है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिद्धरमैया ने संविधान के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।

इसमें दावा किया गया है कि उक्त गारंटी उम्मीदवार और कांग्रेस द्वारा किए गए प्रस्ताव तथा वादों की प्रकृति में हैं और यह प्रतिवादी (सिद्धरमैया) की सहमति से किया गया था।

वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के निवासी के. एम शंकर की ओर से दायर चुनाव याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ के समक्ष आई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिद्धरमैया हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान ‘‘चुनाव अवधि के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे।’’

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उचित दस्तावेज दायर करने का निर्देश देने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।