सीबीआई अदालत के न्यायाधीश के तबादले का आदेश

राष्ट्रीय
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कोलकाता, 27 सितंबर (ए) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अर्पण चट्टोपाध्याय को 4 अक्टूबर, 2023 तक स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिनकी अदालत में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई हो रही है।.

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों को संघीय एजेंसी द्वारा हिरासत का अनुरोध किये जाने पर सीबीआई न्यायाधीश द्वारा जेल में हिरासत में भेजने पर निराशा व्यक्त की।.

उन्होंने कहा कि हालांकि विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश का अब तक तबादला हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने इसके पीछे का कारण जानने के लिए पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया क्योंकि फाइल उनके विभाग में लंबित है।

घटक ने अदालत को बताया कि वह अस्वस्थ हैं और अस्पताल में हैं तथा उन्होंने आदेश का अनुपालन करने के लिए 6 अक्टूबर, 2023 तक और दो दिन मांगे।

भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे सीबीआई के डीआईजी अश्विन शेणवी अदालत में पेश हुए और कहा कि राज्य पुलिस जांच में हस्तक्षेप कर रही है।

उनकी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने पुलिस को हस्तक्षेप करने से परहेज करने और एसआईटी जांच पर कोई दबाव नहीं डालने का निर्देश दिया।