प्रयागराज: 19 मार्च (ए)
) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में गलत जानकारी देने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को 50,000 रुपये हर्जाना देने का निर्देश दिया है।
आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए उसके आपराधिक इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी थी जिससे उसकी रिहाई में 15 दिनों का विलंब हुआ।