प्रयागराज: एक अक्टूबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद जिले के ईदगाह मोहल्ले में स्थित मुस्तफा मस्जिद के ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित कर दी है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की पीठ के समक्ष 28 सितंबर को जब यह मामला आया तो वरिष्ठ अधिवक्ता एम. सी. चतुर्वेदी ने उससे कहा कि संबंधित अधिकारी ने उक्त नोटिस त्रुटिपूर्ण होने के कारण वापस ले लिया है और कानून के अनुसार नया नोटिस जारी किया जाएगा।
यह जानकारी मिलने के बाद अदालत ने याचिका निस्तारित कर दी।
यह याचिका जीशान अहमद फरीद ने दायर की थी।
याचिकाकर्ता जीशान अहमद फरीद ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 21 अगस्त 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द किए जाने का आग्रह किया गया था। साथ ही मस्जिद को ध्वस्त न करने और उसके बिजली तथा पानी के कनेक्शन न काटने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।
