नयी दिल्ली, नौ सितंबर (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2010 में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग के साथ शौचालय में दुष्कर्म करने के आरोपी व्यक्ति को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को शुक्रवार को पलट दिया। उच्च न्यायालय ने संबंधित व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
