सुलतानपुर की अदालत राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को सुनाएगी फैसला

उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर
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सुलतानपुर (उप्र): 25 अक्टूबर (ए) सुलतानपुर की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में अपना फैसला सुनाएगी। एक अधिवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह मामला 2018 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन अध्‍यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है, जिसे लेकर एक स्थानीय भाजपा नेता ने मुकदमा दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि 13 अक्टूबर को विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी। उन्होंने कहा कि रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सोमवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि गांधी ने उसी वर्ष बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

अदालत ने 27 नवंबर 2023 को गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद वह अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी।

बाद में मिश्रा ने राहुल गांधी के आवाज के नमूने का मिलान कराने की अर्जी दी थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को सत्र अदालत ने भी खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी दोनों अदालतों के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

गांधी इस मामले में 26 अक्टूबर को अदालत में चौथी बार व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं।