राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत चार कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध कारर्वाई

उत्तर प्रदेश गाजीपुर
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गाजीपुर,21 जुलाई (ए)। चार शातिर एवं कख्यात अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत कारर्वाई की गयी है।
बताते चलें कि गत चौदह अक्टूबर को रात्रि में ग्राम देवचन्द्रपुर थाना सैदपुर स्थित पेट्रोल पम्प पर घटित हत्या सहित डकैती की घटना में त्रिभुवन नारायण सिंह की हत्या कर तीन लाईसेन्सी शस्त्र अभियुक्तगणों द्वारा लूट लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही के क्रम में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लूटे गये लाईसेन्सी शस्त्रों को बरामद कर सभी अभियुक्तगण को जेल भेजा गया।
उक्त घटना में सम्मिलित अभियुक्त शातिर एव कुख्यात अपराधी धनजी उर्फ सुन्दरम सिंह पुत्र शरदचन्द्र सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम गोसन्देपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर जो जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है तथा अभियुक्तगण रूदल उर्फ ऊदल उर्फ विकास विन्द पुत्र गिरधारी बिन्द निवासी ग्राम जमालपुर थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र 26 वर्ष और करमवीर उर्फ शनी सिंह पुत्र रामनगीना सिंह निवासी ग्राम देवचन्द्रपुर थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र 28 वर्ष व आनन्द सिंह उर्फ ढोलक सिंह पुत्र रंगबहादुर सिंह निवासी ग्राम देवचन्द्रपुर थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र 29 जो वर्तमान में जिला गाजीपुर में निरुद्ध है, के विरुद्ध पर्याप्त आधार पर प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह थाना सैदपुर क्षेत्राधिकारी सैदपुर/अपर पुलिस अधीक्षक नगर गाजीपुर द्वारा प्रेषित संयुक्त आख्या के आधार व पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर परिशीलनोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त चारो अभियुक्तों कुख्यात शातिर अपाधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन एस ए) 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निरोधादेश पारित किया गया।
आदेश के अनुपालन में उपरोक्त चारों अपराधियों पर निरोधादेश जिला कारागार गाजीपुर/वाराणसी में नियमानुसार तामील कराया गया।