बैंक धोखाधड़ी मामला : चेन्नई की कंपनी के पूर्व सीईओ सहित तीन को कारावास की सजा

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली,20 दिसंबर (ए)। चेन्नई की एक अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया को 2.06 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप में पालपैप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व सीईओ-सह-अध्यक्ष पी सेंथिल कुमार और दो अन्य को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी

एजेंसी ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों दोषियों और कंपनी पर कुल 2.10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एजेंसी ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों दोषियों और कंपनी पर कुल 2.10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एक अधिकारी ने बताया कि संघीय एजेंसी ने 2008 में बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के बाद मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। आरोप था कि कुमार ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में फर्जी व्यक्तियों के नाम पर चेन्नई की अन्ना सलाई शाखा में स्टार पर्सनल लोन योजना के तहत 149 ऋण खाते खोले थे। उसने कथित लाभार्थियों की फर्जी वेतन पर्ची और पहचान पत्र के आधार पर ऋण लिया था।

सीबीआई ने उसी साल आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशेष न्यायाधीश जे.जे. गिरिजा रानी ने कुमार को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उन पर 2.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

प्रवक्ता के मुताबिक पालपैप इचिनिची सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड पर भी अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कुमार को इससे पहले जून में अदालत ने इंडियन बैंक से 4.19 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।