बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज

छत्तीसगढ़ रायपुर
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रायपुर,17 जून (ए)। एलोपैथी के बारे में बयान देने वाले योग गुरु राम कृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाना में बाबा रामदेव के खिलाफ धारा 186, 188, 269, 270, 504, 505 (1), 51, 52, 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 26 मई को आईएमए पदाधिकारियों द्वारा दिए गए आवेदन में कहा था कि रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव वल्द रामनिवास यादव स्थाई पता सैय्यद अलीपुर कस्बा नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा अस्थायी पता पतंजलि योगपीठ, महर्षि दयानंद ग्राम, दिल्ली- हरिद्वार नेशनल हाइवे नियर बहदरबाद हरिद्वार (उत्तराखंड) द्वारा चिकित्सक समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे मे दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लघंन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने, आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओ से जुडे लोगो की जानमाल को खतरे में डालने के सबंध में बयान दिया ।