नई दिल्ली, 02 सितम्बर (ए)। केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को लेकर नया आदेश जारी किया है। शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
