नयी दिल्ली: 28 सितंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा कि वे सातवीं कक्षा के छात्रों को त्रि-भाषा नियम से दी गई छूट को छठी कक्षा के मौजूदा छात्रों पर लागू करने पर विचार करें।
न्यायालय ने सीबीएसई को 17 सितंबर को कहा था कि वह 2027 से शुरू होने वाले अगले अकादमिक सत्र से छठी कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाओं, जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हों, का अध्ययन करने की अपनी नीति लागू करने पर विचार करे।
