नयी दिल्ली,सात जून (ए) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा और फरीदाबार नगर निगम को एक गांव के निकट अरावली वन से ‘‘सभी अतिक्रमण’’ ,जिनमें करीब 10 हजार रिहायशी निर्माण शामिल हैं, को हटाने के निर्देश दिए और कहा कि ‘‘भूमि हथियाने वाले कानून के शासन का सहारा’ लेकर ‘निष्पक्षता’ की बात नहीं कर सकते।
