अदालत ने यू-ट्यूबर को प्रेरक वक्ता माहेश्वरी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने से रोका

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली,15 जनवरी (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उद्यमी विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला को प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो या कोई अन्य सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया।

एक अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि प्रथम दृष्टया कोटनाला और बिंद्रा के बीच एक संबंध था और कोटनाला के वीडियो पिछले महीने पारित फरीदाबाद दीवानी अदालत के आदेश को दरकिनार करने के समान हैं, जिसने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक दूसरे के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया था।बिंद्रा भी प्रेरक वक्ता हैं।

हरियाणा के फरीदाबाद की एक दीवानी अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को कहा था कि शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों (बिंद्रा और माहेश्वरी) को सोशल मीडिया या किसी अन्य ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम के जरिये एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी अपमानजनक/मानहानिकारक वीडियो अपलोड करने से रोका जाता है। बिंद्रा द्वारा माहेश्वरी के खिलाफ दायर मामला मंगलवार को फरीदाबाद अदालत में सूचीबद्ध है।

उच्च न्यायालय माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कोटनाला को उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गरिमा घटाने वाला वीडियो बनाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।