ड्रग्स मामला:दो आरोपियों को मिली जमानत,आर्यन खान को नहीं

राष्ट्रीय
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मुंबई,26 अक्टूबर (ए)। चर्चित मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी बेल नहीं मिल सकी। लेकिन मंगलवार को ही इसी मामले में पहली बार 2 आरोपियों को अदालत से बेल मिल गई है। अब इस केस में सबसे पहले जमानत पाने वालों में मनीष राजगढ़िया और अवीन साहू शामिल हो गए हैं। मनीष राजगढ़िया को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिली है। इसके अलावा अवीन साहू को भी इसी कोर्ट से जमानत मिली है। ये दोनों इस केस में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वीवी पाटिल की खंडपीठ ने इनकी जमानत अर्जी मंजूर की है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मनीष को नशीली पदार्थ के साथ पकड़ा था। इसके बाद वो 11 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहा। उसके साथ उसका सहयोगी अवीन साहू भी मौजूद था। मनीष के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो धनबाद जिले का रहने वाला है। उसका सारा कोराबार ओडिशा के राउरकेला से चलता है। बताया जा रहा है कि उनकी स्पंज आयरन फैक्ट्री है।

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्य़न खान की गिरफ्तारी के बाद नारकोटक्सि कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरी जांच-पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी श्रेयस ने एनसीबी के सामने मनीष का नाम उगला था। जिसके बाद टीम ने मनीष को धर दबोचा था। जानकारी के मुताबिक मनीष राजगढ़िया के पास से हाइड्रोपोनिक वीड मिला था। 

आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कल 2:30 बजे के बाद का समय दिया है। कोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख चुके हैं। मुंबई उच्च न्यायालय अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रखेगा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की।
      
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है।
      
वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, ”नशा करने का कोई साक्ष्य नहीं है, मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ और तथाकथित षड्यंत्र तथा उकसाने में उनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं, जैसा कि एनसीबी ने आरोप लगाया है।” रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई जारी रखेगी।
      
अदालत बुधवार को एनसीबी की तरफ से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह की भी दलीलें सुनेगी। आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों एक की विशेष अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।