ईडी ने बिना किसी समन के सीधे गिरफ्तार कर लिया : संजय सिंह ने न्यायालय से कहा

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 19 मार्च (ए) दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई समन जारी नहीं किया गया था।

सिंह के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गवाह दिनेश अरोड़ा द्वारा जुलाई 2023 में उनके खिलाफ दी गई गवाही के बाद उन्हें गिरफ्तार किया।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ धनशोधन मामले मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली आरोपी की याचिका पर दलीलें सुन रही थी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दो अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी।

सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, ‘‘ मेरा (संजय सिंह) नाम पहली बार 19 जुलाई, 2023 को किसी दिनेश अरोड़ा द्वारा लिया गया। इस तिथि से पहले, उन्हीं दिनेश अरोड़ा के नौ बयान थे जिनमें उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया।’’अरोड़ा को अधीनस्थ अदालत ने माफी दे दी थी और मामले में सरकारी गवाह बना लिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सिंह को कोई समन जारी नहीं किया गया और ईडी के अधिकारी सीधे उनके घर आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसने उन्हें धनशोधन के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने दोबारा राज्यसभा सदस्य चुने गए सिंह की जमानत अर्जी सात फरवरी को खारिज कर दी थी, लेकिन अधीनस्थ अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह को इस मामले में पिछले साल चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था।