लखनऊ, चार अप्रैल (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा देने संबंधी राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था ।.
