ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई तीन नवंबर तक के लिए टली

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज, 21 अक्टूबर (ए)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति- अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई तीन नवंबर 2022 तक के लिए शुक्रवार को टाल दी। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाले उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इन महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी है। इस बीच, अदालत के 19 अक्टूबर के निर्देश के तहत उक्त वाद के संपूर्ण रिकार्ड की छाया प्रति वाराणसी की जिला अदालत की ओर से उच्च न्यायालय को भेज दी गई है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख तीन नवंबर निर्धारित करते हुए इस अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि संबद्ध पक्षों के वकील यदि निचली अदालत के रिकार्ड को देखना चाहें तो उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जाए।.
वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने 12 सितंबर, 2022 के दिए अपने आदेश में कहा था कि इन वादियों (महिलाओं) का वाद पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और उप्र श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 से बाधित नहीं होता।