नयी दिल्ली, 13 जून (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में असफल एक उम्मीदवार ने मुख्य परीक्षा के सभी सात प्रश्नपत्रों की उसकी उत्तरी पुस्तिकाओं को उनके मॉडल उत्तरों के साथ दिखाए जाने की मांग की है।.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उम्मीदवार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा तभी किया जा सकता है जब जनहित में इस तरह के खुलासे की आवश्यकता हो, जो इस मामले में नहीं है।.इससे पहले यह याचिका एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी।एक इंजीरियरिंग स्नातक याचिकाकर्ता ने यूपीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा दी थी और उसमें वह सफल रहा था तथा उसके बाद उसने मुख्य परीक्षा दी लेकिन उसमें असफल घोषित किया गया। इसके बाद, उसने मॉडल उत्तरों की एक प्रति के साथ अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया, लेकिन एकल न्यायाधीश सहित अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।