उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषी की जेल की सजा कम की

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 14 जुलाई (ए)) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता एक व्यक्ति की जेल की सजा 30 साल से घटाकर 20 वर्ष कर दी है।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने 11 जुलाई को पारित आदेश में कहा, “निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(आई) और (एन) के तहत 30 साल की सजा सुनाते हुए दर्ज किया था कि उसका अपराध जघन्य प्रकृति का था और इसलिए उसे दी गई सजा उचित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता का अपराध अत्यंत गंभीर है।”