नौकरी के बदले जमीन घोटाला: दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद के सहयोगी की अंतरिम जमानत बढ़ाई

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नयी दिल्ली: पांच मार्च (ए) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों से जुड़े ‘जमीन के बदले नौकरी घोटाला’ से संबंधित धन शोधन के आरोपों में पिछले साल गिरफ्तार अमित कात्याल की अंतरिम जमानत दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पांच फरवरी को चिकित्सा आधार पर कात्याल को अंतरिम जमानत दी थी। न्यायाधीश गोगने ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाले आरोपी के आवेदन पर जवाब देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा समय मांगने के बाद राहत बढ़ा दी।ईडी ने अदालत के समक्ष कहा कि उसने आरोपी को दी गई अंतरिम जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने राहत की अवधि बढ़ाने की मांग वाले कात्याल के आवेदन पर जवाब देने के लिए समय मांगा और कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन अगले कुछ दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करेगी।

इस पर न्यायाधीश ने कहा, “अदालत को वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित लगता है कि कार्यवाही स्थगित कर दी जाए…।’’ इसके साथ ही अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की और अमित कात्याल की अंतरिम जमानत तब तक के लिए बढ़ा दी।

अदालत 12 मार्च को आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।