वादी कानूनी विकल्पों का प्रयोग कर सकता है पर अवमाननापूर्ण आरोप नहीं लगा सकता : अदालत
नयी दिल्ली: 15 मई (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक वादी अपने कानूनी विकल्पों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसे अवमाननापूर्ण आरोप लगाने और अदालत के अधिकार को कमजोर करने की स्वतंत्रता नहीं है। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में हाइब्रिड सुनवाई (हाइब्रिड माध्यम में भौतिक पेशी और डिजटल माध्यम दोनों […]
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