RBI ने एक और बैंक का लाइेंसस किया रद्द: तत्काल प्रभाव से बंद करने का दिया निर्देश,मचा हडकंप

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मुंबई,22सितम्बर (ए)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)  ने गुरुवार को एक और बैंक पर शिकंजा कसते हुए तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया। यह महाराष्ट्र का सहकारी बैंक है। इसका नाम- महाराष्ट्र लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड है। RBI ने जानकारी दी कि उसने महाराष्ट्र के लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नतीजतन, बैंक अब आज (22 सितंबर) से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। 
बैंक रेगुलेटरी ने सहयोग के लिए आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इससे पहले आरबीआई ने कई सहकारी बैंकों पर सख्त कार्यवाही किया है और आज से ही एक और पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited)  को बंद कर दिया गया।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक बृहस्पतिवार (22 सितंबर, 2022) को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं है। 
आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। “इस तरह, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।” केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक का कारोबार अगर बंद नहीं होता है तो डिपॉजिटर्स को बहुत नुकसान हो जाएगा। RBI ने कहा, “बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने डिपॉजिटर्स को भुगतान करने में असमर्थ होगा। यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो जनहित पर इसका  प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।” लाइसेंस रद्द होने के बाद, सहकारी बैंक को अब ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से रोक दिया गया है जिसमें जमा और निकासी शामिल हैं।