नयी दिल्ली,28 दिसंबर (ए)।दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि दोषी के जीवन के अधिकार में प्रजनन करने का अधिकार भी शामिल है। इसी के साथ अदालत ने 41 वर्षीय हत्या के दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे व्यक्ति को चार सप्ताह का पैरोल दे दिया ताकि वह अपनी 38 वर्षीय पत्नी से चिकित्सा प्रक्रिया के जरिये संतान उत्पत्ति कर सके।
