नयी दिल्ली, 31 अगस्त (ए) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) जैसे नियामक निकायों से कहा कि वे देश भर में गैर-हरित पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों से उसे अवगत कराएं।.
उसने कहा कि अगर नियम लागू नहीं किए जाएं तो ‘मजाक’ बन जाते हैं।.