नयी दिल्ली: आठ अप्रैल (ए) उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) और अन्य पक्षों से जवाब मांगा जिसमें देश में अनियमित लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले ‘इंटरसेक्स’ बच्चों के हितों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया था।
