नयी दिल्ली: 26 मई (ए)
) उच्चतम न्यायालय ने बकरीद से पहले गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया।
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ‘‘आपको यह बात एक दिन पहले याद आई। कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।’’