लेनदेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को भेजा नोटिस,जानें पूरा मामला

राष्ट्रीय
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नई दिल्ली, 25 जुलाई (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भेजा है। यह नोटिस आम्रपाली ग्रुप और धोनी के बीच लेनदेन को लेकर जारी किया गया है। बता दें कि धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रैंड एंबेसडर थे। आम्रपाली ग्रुप का बायर्स को फ्लैट की पजेशन देने के लेकर विवाद चल रहा है जिसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रुपये लेने हैं। इसी मामले में फ्लैट बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी कि अगर इतना पैसा धोनी को दे दिया तो फ्लैट नहीं बन पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी का पक्ष जानने के लिए उन्हें नोटिस भेजा है। पहले आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी के बीच लेनदेन का यह मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने एक कमिटी का गठन किया था और मामला सुलझाने का काम दिया था। इसके बाद फ्लैट बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और कहा कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड कम है। ऐसे में उन्हें फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। अगर इतना पैसा आम्रपाली ग्रुप महेंद्र सिंह धोनी को दे देगा तो उनके फ्लैट मिलने मुश्किल हो जाएंगे।
आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने समय सीमा बीतने और कीमत लेने के बाद भी फ्लैट की पजेशन नहीं दी है। इसके बाद पता चला कि फ्लैट बनकर तैयार ही नहीं हो पाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक ग्रुप के ब्रैंड एंबेसडर थे और कई विज्ञापन भी किए थे। जब नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे तो धोनी के खिलाफ भी कैंपेन चलाया गया था। इसके बाद ही उन्होंने आम्रपाली ग्रुप से संबंध तोड़ लिया था।