नयी दिल्ली: 28 मार्च (ए)
) उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार मामले में एक लड़की की पहचान उजागर किए जाने की ‘कड़ी भर्त्सना’ की है और सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि अदालत के आदेशों में पीड़िताओं और उनके परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख न हो।
शीर्ष अदालत ने 2018 में ‘निपुण सक्सेना’ मामले में अपने फैसले में कहा था, ‘‘कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में पीड़िता का नाम प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता और न ही किसी भी रूप में ऐसे तथ्य उजागर कर सकता है जिससे पीड़िता की पहचान सामने आए या आम जनता को उसकी पहचान पता चल सके।’’