ग्वालियर, एक जुलाई (ए) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने केंद्र सरकार से महिलाओं की सहमति से संबंध बनाने की आयु घटाकर 16 साल करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि वर्तमान 18 साल की उम्र ने समाज के ताने-बाने को बिगाड़ दिया है क्योंकि किशोरवय लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है।.
