तृणमूल सांसद ने मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: 18 मार्च (ए) तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता एवं सांसद साकेत गोखले ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोमवार को शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

गोखले ने आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में रविवार को मोदी के पलनाडु जिले में चिलकलुरिपेट के दौरे का जिक्र किया जहां प्रधानमंत्री ने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की रैली को संबोधित किया था।गोखले ने अपने पत्र में लिखा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 मार्च 2024 को आंध्र के पालनाडु जिले के 96-चिलकलुरिपेट विधानसभा क्षेत्र में किए गए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन को आपके संज्ञान में लाने और एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए यह पत्र लिखा गया है।’’

गोखले ने कहा कि मोदी रविवार शाम को भारतीय वायुसेना के जेडपी 5236 संख्या वाले हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस रैली के स्थल पर पहुंचे, जो भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का एक हिस्सा थी।

उन्होंने कहा, ‘‘आपका ध्यान आधिकारिक वाहनों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग को लेकर ईसीआई के 10 अप्रैल 20014 को लिखे पत्र संख्या 464/आईएनएसटी/2014/ईपीएस में निर्धारित निर्वाचन आयोग के नियमों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखा गया था।’

उन्होंने सोशल मीडिया पर ‘एक्स’ पर कहा कि निर्वाचन आयोग के नियम चुनाव प्रचार के लिए राज्य मशीनरी के उपयोग पर रोक लगाते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘(पूर्व प्रधानमंत्री) इंदिरा गांधी को विशेष रूप से इसी कारण से 1975 में अयोग्य घोषित किया गया था।’’

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराए जाने के बाद 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोग्य घोषित कर दिया था।गोखले ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए भुगतान किया है, तो निर्वाचन आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वायु सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किस आधार पर जरूरी है।