उप्र: 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर: 18 दिसंबर (ए) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने 16 वर्षीय एक लड़की को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया, “यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष न्यायाधीश मंजुला भलोटिया ने 16 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी सलीम को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।”बालियान ने संवाददाताओं को बताया कि 24 वर्षीय सलीम ने जुलाई 2023 में कोतवाली क्षेत्र में लड़की को उसके घर से अगवा करने के बाद उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने अपने परिजन को घटना के बारे में बताया, जिनकी शिकायत पर सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।