समय पूर्व रिहाई की राज्यपाल की शक्ति मनमानी नहीं हो सकती: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
Spread the loveप्रयागराज: 17 अगस्त (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समय पूर्व रिहाई देने की राज्यपाल की शक्ति एक संप्रभु कार्यकारी शक्ति है, लेकिन इसका मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह शक्ति लागू नियमों और सजा में छूट देने की नीति से […]
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