नयी दिल्ली, 30 मई (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा स्थितियों में अस्पतालों के ठीक से काम करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टरों की सेवाएं अनिवार्य हैं और उनकी प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित समय से अधिक बढ़ाने का अधिकारियों का फैसला प्रथम दृष्टया मनमाना या अनुचित नहीं हो सकता।
