बाड़मेर, 25 अगस्त (एएनएस ) बाड़मेर की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से विस्फोटक पदार्थ, हथियार और गोला-बारूद की तस्करी के 11 साल पुराने मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में से एक, आंतकी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य शामिल है जो विस्फोटकों की खेप लेने के लिए बाड़मेर आया था। इस मामले में जब्त हथियारों व बारुद की आपूर्ति कथित तौर पर आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा को की जानी थी।