ईडी ने अब इस जिले के एसपी को जारी किया समन, महकमें में हड़कंप

झारखण्ड रांची
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रांची,दस नवंबर (ए)।झारखंड के अवैध खनन घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रही ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन भेजा है। उन्हें आगामी 22 नवंबर को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है।
ईडी अवैध खनन मामले में गवाह विजय हांसदा के कोर्ट में मुकर जाने के घटनाक्रम में एसपी से पूछताछ करेगी। उन पर अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। नौशाद आलम झारखंड के पहले आईपीएस हैं, जिन्हें ईडी ने समन किया है। हालांकि, इसके पहले साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से अवैध खनन मामले में पूछताछ की जा चुकी है।
ईडी अलग-अलग मामलों में आईएएस पूजा सिंघल और छविरंजन को पहले ही जेल भेज चुकी है। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का से भी पूछताछ हो चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा कॉल सेंटर धोखाधड़ी के मामले में कुणाल गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों, कंपनियों और उनके सहयोगियों की 67.23 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत है। वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां 35 बैंक खातों में शेष राशि, 14 कारों और 12 अचल संपत्तियों (कुल मूल्य 61.84 करोड़ रुपये) के रूप में हैं और अचल संपत्तियों में एक रिसॉर्ट, कोलकाता और बेंगलुरु में वाणिज्यिक कार्यालय या फ्लैट या अपार्टमेंट या भूमि, गोवा में एक विला, 10 शामिल हैं।

एजेंसी की जांच से पता चला कि उक्त कंपनी के प्रतिनिधियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भोले-भाले निवासियों को निशाना बनाया। ईडी ने कहा, “वैध व्यवसायों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने फर्जी तकनीकी सहायता प्रस्तावों, भ्रामक वेबसाइट बिक्री और नकली मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नकली ऋण प्रस्तावों के माध्यम से व्यक्तियों को धोखा दिया, पीड़ितों को पर्याप्त भुगतान के लिए मजबूर किया और 126 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की।”
”ईडी ने कहा,“गुप्ता अपनी कंपनी के कार्यालय परिसर में फर्जी कॉल सेंटर चलाने का मास्टरमाइंड था। वह अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुआ गतिविधियों में भी शामिल है,
“यह पता चला कि दागी धन को कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से पेश किया गया, स्तरित किया गया और अंततः लॉन्डर किया गया, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों, उनकी कंपनी के कर्मचारियों और उनके द्वारा किया गया था।

ईडी ने कहा कि अपराध की आय का वास्तव में उपयोग किया गया और होटल, क्लब और कैफे सहित आतिथ्य क्षेत्र के माध्यम से बेदाग के रूप में पेश किया गया। इससे पहले, गुप्ता को इस साल 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने उनके आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों, उनके प्रमुख कर्मचारियों और उनकी कंपनियों पर भी तलाशी ली थी।

ईडी का मामला बिधाननगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें मेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है।

आगामी जांच में कंपनी द्वारा साल्ट लेक, कोलकाता में चलाए जा रहे एक अवैध कॉल सेंटर का पता चला, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त था। इस कॉल सेंटर को बाद में राज्य पुलिस ने सील कर दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने गोवा में अवैध रूप से जमीन हड़पने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एस्टेवन डिसूजा, मोसेस फर्नांडिस और समीर कोरगांवकर की 11.82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत संपत्तियों को कुर्क किया। एजेंसी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने जमीन को अवैध रूप से हथियाने के उद्देश्य से उन संपत्तियों की पहचान की, जहां संपत्ति के वास्तविक मालिक की बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई थी या कानूनी उत्तराधिकारी भारत से बाहर रह रहे थे।

ईडी ने कहा, ”डिस्क्रिप्शन में फिट बैठने वाली संपत्तियों की पहचान करने के बाद, आरोपियों ने जालसाजी से और संपत्ति के मूल मालिक का प्रतिरूपण करके अपराध किया और बाद में अपने नाम पर सेल डीड या अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करके, उन्होंने इन संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया।”

ईडी का मामला पोरवोरिम पुलिस स्टेशन और आर्थिक अपराध सेल (ईओसी), गोवा द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जो संपत्ति के मूल मालिक का रूप धारण करके अवैध रूप से जमीन या संपत्ति हड़पने और इस तरह खरीदारों को धोखा देने के संबंध में है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने फेमा उल्लंघन मामले के सिलसिले में ओजस्वी फाउंडेशन और ओजस्वी एआई और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के गुजरात के सूरत में 10 स्थानों पर तलाशी ली है। ईडी ने कहा कि ओजस्वी फाउंडेशन ने विदेशी मुद्रा में अवैध सट्टा व्यापार किया और विदेशों में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के उद्देश्य से हवाला के माध्यम से 150 करोड़ रुपये के धन का लेनदेन किया गया।

ईडी ने कहा कि उसने ओजस्वी फाउंडेशन, ओजस्वी एआई और अन्य जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच के तहत 7 और 8 नवंबर को सूरत में 10 स्थानों पर तलाशी ली। ईडी के अनुसार, ओजस्वी फाउंडेशन, जिसका पंजीकृत पता सूरत में है, विंसर एफएक्स के नाम से दुबई स्थित एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अवैध (सट्टा) विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल था और ओजस्वी एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यापार किया जाता था। .

वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “यह पाया गया कि ओजस्वी फाउंडेशन के पास रियल एस्टेट, रेस्तरां, होटल, नौका और अन्य एआई प्लेटफॉर्म आदि के रूप में कई व्यवसाय हैं।”

ईडी ने कहा कि ओजस्वी फाउंडेशन ने विदेशी मुद्रा में अवैध सट्टा व्यापार किया और 8,500 से अधिक व्यक्तियों को अधिक लाभ के लिए एमएलएम योजना के तहत अपने विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली में निवेश करने का लालच दिया था। ईडी ने कहा, “तलाशी अभियानों से पता चला है कि विदेशों में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के उद्देश्य से हवाला के माध्यम से 150 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का लेनदेन किया गया है, जो फेमा, 1999 की धारा 3 के तहत उल्लंघन है।”

ईडी ने कहा कि उसकी तलाशी के दौरान 1.33 करोड़ रुपये की नकदी, 3 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्राएं, आठ लाख यूएसडीटी (ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करने वाली डिजिटल मुद्रा) से अधिक मूल्य के अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन (हवाला) से संबंधित साक्ष्य मिले। क्रिप्टो-मुद्रा में, 1:1 के अनुपात में अमेरिकी डॉलर के बराबर), 6.7 करोड़ रुपये के बराबर, अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ या डिजिटल रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए।