कोरोना: ऑक्सीमीटर खरीद घोटाला में सुल्तानपुर और गाजीपुर के डीपीआरओ निलंबित

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 07 सितम्बर एएनएस।कोरोना महामारी की जांच के लिए ऑक्सीमीटर और इन्फ्रारेड थर्मामीटर की खरीद में घोटाला प्रकाश में आने पर¹ प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर व गाजीपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को निलम्बित कर दिया है। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किये। आदेश में कहा गया है कि कोरोना की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और इन्फ्रारेड थर्मामीटर खरीदने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिये गये थे।
शासन को कुछ अन्य जिलों से जानकारी मिली कि यह दोनों उपकरण 2800 रुपये में बाजार में उपलब्ध हैं। मगर इसके बावजूद सुल्तानपुर के जिला पंचायतराज अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने इन दोनों उपकरणों की खरीद के 9950 रुपये के बिल पेश किये। श्री सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में आरोपों की जांच के लिए वाराणसी मण्डल के उप निदेशक पंचायतीराज को जांच अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह गाजीपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने भी इन दोनों उपकरणा की खरीद का बिल 5800 रुपये का पेश किया। अनुशासनात्मक कार्रवाई में आरोपों की जांच के लिए अयोध्या मण्डल के उप निदेशक को जांच अधिकारी बनाया गया है।