यूपी में परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ, 06 नवंबर एएनएस। उत्तर प्रदेश शासन ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य निर्धारित सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस समेत जनता से सीधे जुड़ी कई प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई आनलाइन सेवाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह व परिवहन आयुक्त धीरज साहू भी मौजूद रहे। समीक्षा में बताया गया कि व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सहित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। अब डीलर द्वारा भौतिक पत्रावलियों को उप संभागीय परिवहन कार्यालय में लाने की जरूरत खत्म कर दी गई है। वाहन की मूल पत्रावली अब डीलरों द्वारा ही सुरक्षित रखी जाएगी। इस व्यवस्था से वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आवंटित होगा तथा इस फैसले से प्रदेश में इज आफ डूइंग बिजनेस का मार्ग प्रशस्त होगा। 

समीक्षा में बताया गया कि वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक यह सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in से भी ले सकते हैं। कई अन्य वाहन संबंधी सेवाओं के लिए भी आवेदकों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और स्लॉट आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नए परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी ब्याह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। आवेदक बिना परिवहन कार्यालय आए यह सेवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को परमिट का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है।